Jharkhand News: झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्यस्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है. इस संबंध में मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है. नियमावली में किये गये बदलाव में कहा गया है कि, पहले के नियमावली के पैराग्राफ तीन में कहा गया था कि, अभ्यर्थी जिस विषय, विषय समूह से शिक्षक पात्रता पास होंगे, उसी विषय, विषय समूह में सहायक आचार्य के नियुक्ति के पात्र होंगे.
इसके साथ ही जिले के लिए अधिसूचित जनजातीय, क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे. अब किये गये प्रावधान में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय, विषय समूह से शिक्षक पात्रता पास होंगे, उसी विषय, विषय समूह में राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा.
अब सिर्फ इन शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण
प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50 फीसदी आरक्षित सीट के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है. पहले के नियमावली के प्रावधान के अनुरूप सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाकर्मी के लिए आरक्षित किया गया था. इसमें अब बदलाव किया गया है. नियमावली में किये गये बदलाव के अनुरूप अब यह आरक्षण केवल सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) को मिलेगा. वैसे शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन जारी करने की तिथि तक लगातार दो वर्ष की हो जायेगी वे आवेदन जमा कर सकेंगे.
दरअसल, राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में सहायक आचार्य (प्राथमिक शिक्षक) के 50 हजार पद खाली हैं. इनमें कक्षा एक से पांच के लिए 20,825 और कक्षा छह से आठ के लिए 29,175 पद शामिल थे. विभाग ने जिलों को कुल 50 हजार पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा था.