Jharkhand News: झारखंड़ के पाकुड़ जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने किया. इस कार्यशाला के दौरान मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, बिजली अधिनियम, खनन अधिनियम, वन अधिनियम सहित अन्य कई कानूनी जानकारियों से अवगत कराया गया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने कार्यशाला के दौरान मौजूद विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ताओं व पुलिस पदाधिकारियों को कई तकनीकी जानकारी दीं.


रंजान अस्थाना ने कहा कि कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण आरोपियों को लाभ मिल जाता है. कई बार जो अपराधी हैं वह बच निकलते हैं, बेनिफिट ऑफ डॉउट छूट  जाते है कभी अनुसंधान बारीकी से नहीं होने के वजह से निर्दोष भी फंस जाते हैं. अपराधी अपराध के बाद बच नहीं सके, ये छोटी छोटी गलतियाँ जान बुझ कर नहीं होती बल्कि जानकारी के आभाव में होती हैं. इसके लिए हर एक छोटे पहलू पर पुलिस अनुसंधानकर्ताओं को विशेष ध्यान रखना होगा. अगर इन गलतियों को इंगित कर दिया जाय तो पुलिस पदाधिकारी इन गलतियों को करने से बचेंगे. 


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इसके अलावा अलग-अलग अपराध के लिए अनुसंधान के कई टिप्स भी पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए. इस दौरान मौके पर मौजूद एसपी हृदीप पी. जनार्दनन ने भी अनुसंधान को लेकर कई जानकारियां साझा की. इसके साथ ही मौके पर मौजूद कांडों के अनुसंधानकर्ता व पुलिस पदाधिकारियों को समय पर हर एक बिंदू पर अनुसंधान कर रिपोर्ट सौंपने को कहा. इस दौरान एडीजे प्रथम राकेश कुमार, एडीजे द्वितीय अहसन मोइज, सीजेएम प्रफुल्ल कुमार, एसीजेएम अजय कुमार गुड़िया, एसडीजेएम निर्मल कुमार भारती, प्रभारी न्यायाधीश कमल प्रकाश, फैमिली जज बालकृष्ण तिवारी, डीएसपी मुख्यालय बैद्यनाथ प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे. 


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