Jharkhand Politics: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सियासत जारी, जानें- क्यों हेमंत सरकार पर भड़के बाबूलाल
Jharkhand Coronavirus: झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. कोरोना को लेकर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है.
Jharkhand Coronavirus Cases: झारखंड (Jharkhand) में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. एक तरफ जहां कोरोना (Coronavirus) के मामले तोजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं राज्य का सियासी पारा भी चढ़ गया है. केंद्र सरकार ने कोनोना को फैलने से रोकने के लिए टेस्ट और टीकाकरण (Corona Vaccination) की गति बढ़ाने का सुझाव दिया है. इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है.
जनता भुगत रही है खामियाजा
बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि, 'अक्षम नेतृत्व के कारण सिस्टम के मकड़जाल में उलझी झारखंड की स्वास्थ्य सेवा का खामियाजा यहां की जनता भुगत रही है. जिस प्रक्रिया को खारिज कर दिया अब उसी से सरकार जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन मंगा रही है. मशीन आने में डेढ़ महीने लगेंगे, तब तक राज्य में नए वेरिएंट की जांच नहीं हो सकेगी.'
अक्षम नेतृत्व के कारण सिस्टम के मकड़जाल में उलझी झारखंड की स्वास्थ्य सेवा का खामियाजा यहां की जनता भुगत रही है।
— Babulal Marandi (@yourBabulal) January 4, 2022
जिस प्रक्रिया को खारिज कर दिया अब उसी से सरकार जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन मंगा रही है। मशीन आने में डेढ़ महीने लगेंगे, तबतक राज्य में नए वेरिएंट की जांच नहीं हो सकेगी।
स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान 15 जनवरी तक बंद
बता दें कि, झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. झारखंड सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे. इसके अलावा भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं.
लगाई गई हैं ये पाबंदियां
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है. सिर्फ रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुलेंगी. सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इनडोर आयोजनों में हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा.
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