रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए पूरे राज्य में दीपावली (Diawali), छठ (Chhath), गुरुपर्व (Guruparv) और क्रिसमस (Christmas) तक पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ दो घंटे की अनुमति दी है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव वाईके दास ने यहां मीडिया को बताया कि राज्य में प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से दीपावली पर रात्रि आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है.


कितनी आवाज तक के पटाखों को मिली इजाजत


झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव ने बताया कि राज्य में सिर्फ 125 डेसिबल तक की ध्वनि करने वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत है.उन्होंने बताया कि इस वर्ष सभी जिलों के शहरी इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर है.दास के मुताबिक, आदेश का उल्लघंन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


उन्होंने बताया कि दिवाली और गुरुपर्व पर लोग रात आठ से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं, जबकि छठ पर्व पर सुबह छह से आठ बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी.दास ने बताया कि इसी प्रकार इस वर्ष क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी. बोर्ड ने राज्य की राजधानी रांची में चार स्थानों पर दिवाली की रात छह बजे से 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण को मापने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत दीपावली के दिन हाई कोर्ट, डोरंडा, अशोक नगर, अल्बर्ट एक्का और कचहरी चौक में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापा जाएगा. पूरे देश में सोमवार को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा.


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नहीं हटाई पाबंदी


इससे पहले दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने अपने यहां पटाखों पर अलग-अलग तरह की पाबंदियां लगाई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्तूबर को दिल्ली में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि जश्न मनाने के और भी तरीके हैं. लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दीजिए. पीठ ने कहा अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें.


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