Jharkhand High Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में झारखंड की चाईबासा जिला कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिस पर रोक लगाने और केस को निरस्त की मांग करते हुए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा है. इसपर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को मुकर्रर की है.


क्या कहा था राहुल गांधी ने?


यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है. राहुल गांधी ने कहा था  ''कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह बीजेपी में ही पॉसिबल है.''


इस टिप्पणी को अपमानजनक और मानहानि करने वाला बताते हुए चाईबासा के बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने जिला कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसपर चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान लिया था. शिकायतकर्ता बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि अमित शाह के खिलाफ जितने भी केस थे, उनमें बरी हो चुके हैं. ऐसे में राहुल गांधी की ओर से दिया गया स्टेटमेंट अपमानजनक है.


बता दें कि नये साल के शरुआत में ही बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुट गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में दो जनसभा को संबोधित किया था. उन्होंने चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव से पहले लक्षित संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जीत की संभावनाओं को मजबूती देना था.


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