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Rupa Tirkey Death Case: कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दर्ज हुआ केस, बीजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी
Jharkhand News: महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) की संदिग्ध मौत के मामले में झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि, सरकार अदालत के आदेशों की अवमानना कर रही है.
Rupa Tirkey Suspicious Death Case: झारखंड (Jharkhand) में साहिबगंज की महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) की संदिग्ध मौत के बाद वायरल ऑडियो को लेकर रांची की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट ने अहम आदेश दिया था. अदालत ने रांची (Ranchi) के सिटी एसपी, साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार, रांची के एससी-एसटी थाना प्रभारी समेत पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इन आरोपियों में से एक पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के नेता हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है.
सड़कों पर आंदोलन करेगी बीजेपी
अब तक कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ है. इसे लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि, 'झारखंड सरकार अब अदालत के आदेशों की भी अवमानना कर रही है. साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत के मामले में रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, एसटीएससी थाना प्रभारी और सिटी एसपी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. लेकिन आदेश के 10 दिनों के बाद भी इन लोगों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया गया, इससे स्पष्ट है कि सरकार इन लोगों को बचाने में लगी है. सरकार अविलम्ब अदालत के आदेशों का पालन करें, अन्यथा @BJP4Jharkhand अब सड़कों पर आंदोलन करेगी.'
लेकिन आदेश के 10 दिनों के बाद भी इनलोगों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया गया, इससे स्पष्ट है कि सरकार इन लोगों को बचाने में लगी है।
— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 10, 2021
सरकार अविलम्ब अदालत के आदेशों का पालन करें, अन्यथा @BJP4Jharkhand अब सड़कों पर आंदोलन करेगी।
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फंदे से झूलता मिला था शव
साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना की प्रभारी रही सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत बीते 3 मई को हुई थी. उनका शव सरकारी क्वार्टर में फंदे से झूलता हुआ मिला था. रूपा तिर्की रांची की रहने वाली थी. घरवालों ने उनकी मौत को हत्या बताया था. बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था और हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी.
पंकज मिश्रा से सीबीआई ने की थी पूछताछ
इधर, रूपा तिर्की के पिता द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने मामले की जांच के दौरान भी पिछले दिनों सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी.
वायरल हुए ऑडियो
रूपा तिर्की की मौत के बाद 2 ऑडियो वायरल हुए थे. पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उनके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था. दूसरे ऑडियो में डीएसपी पीके मिश्रा ने कथित रूप से रूपा तिर्की के लिए गाली और अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इसी ऑडियो के आधार पर पद्मावती उरांव ने पंकज मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आरोपी पंकज मिश्रा के अलावा रांची के सिटी एसपी, साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार और रांची के एससी-एसटी थाना प्रभारी के खिलाफ केस करने का आदेश दिया था.
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