Jharkhand Court News: झारखंड (Jharkhand) के सरायकेला (Saraikela) में अफीम, डोडा और चरस जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी (Smuggling) के मामले में अदालत ने 8 दोषियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने अशोक लोहार, सपन कुमार साहू, राज बांदिया, राजकुमार केसरी, मानस मंडल, विकास केसरी, लोकेश केसरी और उग्रसेन मंडल को सजा सुनाई है.
भारी मात्रा में बरामद हुआ था नशे का सामान
मामले को लेकर खरसावां के तत्कालीन थाना प्रभारी सनोज चौधरी (Sanoj Choudhary) की तरफ से एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई थी. एफआईआर के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद 15 जून 2020 को छापामारी की गई थी. इस दौरान देषियों के पास से 50 से अधिक बोरा डोडा सहित भारी मात्रा में अफीम, चरस, अफीम बनाने वाली मशीन और अवैध विदेशी शराब बरामद की गई थी.
नशे के खिलाफ जारी है पुलिस का अभियान
बता दें कि, झारखंड (Jharkhand) में नशे के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है. पूर्वी सिंहभूम (East Singhbhum) जिले के जमशेदपुर (Jamshedpur) में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. शहर के 2 थाना क्षेत्रों में की गई छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर (Brown Sugar) बरामद की गई है. पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है.
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