(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
झारखंड में लू के चलते KG से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद, आदेश जारी
Jharkhand school Closed: झारखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि ये आदेश शिक्षकों पर लागू नहीं होता है.
झारखंड में अगले आदेश तक KG से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है. राज्य में लू की स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है. आदेश में कहा गया है कि बहुत ज्यादा गर्मी और लू के चलते छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं.
यह आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए बंद रहेंगे. शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए स्कूल खुले रहेंगे. रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने ताजा अपडेट में राज्य के 11 जिलों में सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा खूंटी, रांची, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिले में कहीं-कहीं हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. गर्म उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाओं की वजह से बनने वाली लू की स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है.
आदेश की बड़ी बातें
- कक्षा 1 से 7 तक के वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशन, रिर्पोट कार्ड की तैयारी, छात्रवार विद्यार्थियों के प्राप्तांक को ई-विद्यावाहिनी में ऑनलाईन प्रविष्टि करने का कार्य पूर्ण करेंगे.
- यू-डाईस प्लस में विद्यार्थियों के आंकड़ों की शत्-प्रतिशत प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करेंगे.
- विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की Cataloging करते हुए इसे संधारित करना सुनिश्चित करेंगे.
- विद्यालय के सभी प्रकार के पंजी, बैंक पासबुक, कैशबुक इत्यादि का अद्यतन संधारण करेंगे.
- शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आने वाले विद्यार्थियों का नामांकन का कार्य करेंगे.
- शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षावार एवं विषयवार पाठ्य योजना तथा संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे.
- सभी शिक्षक अपने क्षमता निर्माण हेतु J-Guruji Application में स्वयं को पंजीकृत कराते हुए उस पर उपलब्ध Video Contents का अवलोकन करेंगे.
- सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भाँति यथावत् संचालित रहेंगे.
- कक्षा 09 से ऊपर की कक्षाएँ सुबह 7.00 बजे से 11.30 बजे तक संचालित की जाएगी. इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य Outdoor गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएगी.
- यह आदेश दिनांक 30.04.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा.