Jharkhand: टुरिज्म में 10 करोड़ तक का निवेश करने वालों को वित्तीय सहायता देगी हेमंत सरकार
झारखंड सरकार की तरफ से राज्य में नई पर्यटन नीति की शुरुआत की जाने की घोषणा हुई है, जहां सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए कई प्रकार की सहायता की घोषणा की है.
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Jharkhand: राज्य की हेमंत सरकार( Hemant Soren Government) ने प्रदेश में पर्यटन (Tourism) के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है. इस फैसले के विषय में सरकार का मानना है कि यह राज्य में पर्यटन के संभावित अवसरों को बढ़ाने और राज्य को एक “मस्ट-विज़िट डेस्टिनेशन” बनाने में सहायक कदम साबित होगा.
किन परियोजनओं को मिलेगा लाभ
इस नीति के अंतर्गत सरकार ने राज्य में होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन पार्क, रोपवे और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी निवेश परियोजनाओं को शामिल किया है. सरकार की तरफ से इन परियोजनाओं में से उन्हीं को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसका न्यूनतम निवेश 10 करोड़ तक का होगा. इसके अंतर्गत उन सड़क किनारे स्थित परियोजनाओं को भी लाभ दिया जाएगा जिसमें 2 करोड़ तक का निवेश किया गया है. वहीं 1 करोड़ तक के निवेश से स्थापित वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं को भी राज्य ने सहायता देने का फैसला लिया है.
कम से कम, 1 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले क्रूज जहाज और हाउसबोट, करीब 50 लाख के निवेश से तैयार किए गए कैंपिंग साइट्स, 50 लाख के निवेश वाले एयरो स्पोर्ट्स सुविधाएं, 25 लाख के न्यूनतम निवेश के साथ लगाए जाने वाले साउंड एंड लाइट शो और लेजर शो और करीबन 25 लाख रुपये तक के निवेश के साथ शुरु होने वाले ग्रामीण पर्यटन स्थलों को भी सरकार ने इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र माना है.
सरकार ने की इन सहायताओं की घोषणा
- पॉलिसी के अंतर्गत सरकार द्वारा 10 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाएगी. इस सहायता का 50 प्रतिशत कमीशन के समय और बाकी सहायता परियोजना के संचालन के पहले साल के अंत तक दी जाएगी. हालांकि, किस श्रेणी में कितनी सहायता दी जाएगी इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है.
- इस पॉलिसी में सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए सब्सिडी से लेकर स्टेट जीएसटी तक में प्रोत्साहन देने का फैसला किया है.
- सरकार की तरफ से राज्य के एससी-एसटी उद्यमियों, महिला उद्यमियों, विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा.
- इस पॉलिसी के अंतर्गत उन परियोजनाओं को भी 5 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा जो अनुसूचित क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी.
- इन नीतियों का लाभ वही परियोजनाएं ले सकेंगी जो झारखंड पर्यटन नीति 2021 के बाद शुरू होंगी.
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