Jharkhand: निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई आज, जानें पूरा मामला
Ranchi News: झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत पर आज सुनवाई होगी. इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली थी.
Jharkhand Suspended IAS Pooja Singhal Bail: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग (Money Laundering) मामले में झारखंड (Jharkhand) की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत पर आज सुनवाई होगी. इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली थी. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग गई थी. आज ईडी (ED) की ओर से अदालत में जवाब दिया जाएगा.
हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
बता दें कि, पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस फंसाया गया है. उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए.
ED ने रिमांड पर लेकर की थी पूछताछ
गौरतलब है कि, बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े 2 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया था. इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी.
ED ने दाखिल की थी चार्जशीट
बाद में बीती 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लांड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.
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