Suspended IAS Pooja Singhal Bail Rejected: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग (Money Laundering) मामले में 77 दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद झारखंड (Jharkhand) की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. मंगलवार को रांची (Ranchi) में ईडी (ED) की विशेष अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनके अधिवक्ता ने उन्हें जमानत (Bail) देने की गुजारिश की, लेकिन ईडी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से वक्त देने की मांग की. इसपर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त मुकर्रर कर दी है. 


ED ने रिमांड पर लेकर की थी पूछताछ 
गौरतलब है कि, बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े 2 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया था. इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी.


ED ने दाखिल की थी चार्जशीट 
बाद में बीती 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लांड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.


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