Jharkhand Minor Rape: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम (East Singhbhum) जिले की एक अदालत ने शनिवार को 3 व्यक्तियों को 4 साल पहले एक नाबालिग लड़की का रेप (Rape) करने के मामले में 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-5 और विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी और श्रीकांत को इस मामले में मंगलवार को दोषी ठहराया था. दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई गई. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 3 साल और कैद भुगतनी होगी.


2018 में दर्ज हुआ था गैंगरेप का मामला
पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर जनवरी 2018 में गैंगरेप का मामला दर्ज किया था. पीड़िता जमशेदपुर में मैंगो इलाके में एक आवासीय परिसर में घरेलू सहायिका का काम करती थी. इस मामले के संबंध में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 22 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.


नहीं थम रही हैं घटनाएं 
बता दें कि, हाल ही में झारखंड के लोहरदगा में नाबालिग को किडनैप कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया था. वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब लड़की अपनी एक दोस्त के साथ किसी रिश्तेदार के यहां से लौट रही थी. इस दौरान कुछ लड़के दोनों के साथ छेड़छाड़ करने लगे. लड़की की सहेली मौके से भाग गई, जिसके बाद लड़कों ने पीड़िता को अगवा कर लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया. झारखंड में लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिनों राजधानी रांची से भी एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. तब मॉर्निंग वॉक पर निकली नाबालिग को कार में अगवा कर गैंगरेप किया गया था. 


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