Ankita Death Case: नाबालिग थी दुमका हत्याकांड की पीड़िता, CWC ने कहा- पॉक्सो के तहत हो कड़ी कार्रवाई
Dumka News: झारखंड बाल कल्याण समिति ने दुमका हत्याकांड में एसपी पॉक्सो अधिनियम के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की है. क्योंकि समिति ने पाया कि मृतका की उम्र 15 साल थी, ना कि 19 साल.
Dumka Girl Ankita Death Case: दुमका (Dumka) में अंकिता कुमारी (Ankita Kumari) की निर्मम हत्या से राज्य में सियासत गरमा गई है. वहीं झारखंड (Jharkhand) की बाल कल्याण समिति ने भी जांच के बाद कहा कि दुमका हत्याकांड की पीड़िता नाबालिग थी. इसलिए आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, पीड़िता 19 साल की नहीं, 15 साल की थी. समिति ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस (पॉक्सो) की धाराएं भी मामले में जोड़ने को कहा है.
नाबालिग थी दुमका हत्याकांड पीड़िता
दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि, हमें मीडिया के जरिए पता चला कि लड़की ने कहा था कि वो 19 साल की है. हमें नहीं पता कि क्या हुआ था. उनका बयान सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया था. इसलिए, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट ही कह सकते हैं कि लड़की ने उस वक्त क्या कहा था. इसलिए पीड़िता के घर जाकर हमने उसके प्रमाणपत्रों की जांच की और पाया कि वो 15 साल 9 महीने की थी. जिसके बाद एसपी को पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने और सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है.
ऐसे दिया गया था घटना को अंजाम
आपको बता दें कि ये घटना 23 अगस्त की है जब आरोपी शाहरुख ने नाबालिग पर उसके कमरे की खिड़की के बाहर से कथित तौर पेट्रोल छिड़का और उसे आग लगा दी. घटना के वक्त पीड़िता सो रही थी. जिस वजह से वो आग में झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
वहीं झारखंड उच्च न्यायालय ने भी मंगलवार को इस घटना का खुद संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर घटना को लेकर 'सांप्रदायिक राजनीति' के प्रयास का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार भी दोषियों के लिए कड़ी सजा चाहती है.
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