Jharkhand: विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के लिए चंपई सोरेन सरकार की नई योजना, मिलेंगे इतने रुपये
Jharkhand Widow Marriage Scheme: झारखंड में बुधवार से विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होने जा रही है. सीएम चंपई सोरेन विधवा महिलाओं को योजना का लाभ देते हुए योजना की शुरुआत करने वाले हैं.
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Jharkhand News: झारखंड सरकार बुधवार से विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना का लाभ केवल झारखंड की महिलाओं को मिल पाएगा. विवाह महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर झारखंड सरकार 2 दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी. इसके लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा. योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश में पहली बार, हमारी सरकार उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी जिन्दगी शायद कहीं थम सी गई है.
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आगे लिखा कि जीवन की एक नई पारी की शुरुआत कर रही इन बेटियों को आशीर्वाद दीजिए. हमें गर्व है कि देश में एकल महिलाओं एवं बिना तलाक की निराश्रित परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए पेंशन देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने ही की थी. आज ही, 50 वर्ष से ज्यादा उम्र की, सभी वर्गों की महिलाओं को पेंशन देने की शुरुआत की जा रही है. आप सभी के सहयोग एवं इन 'देवियों' के आशीर्वाद से, महिला सशक्तिकरण का यह अभियान जारी रहेगा.
देश में पहली बार, हमारी सरकार उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी जिन्दगी शायद कहीं थम सी गई है। जीवन के एक नई पारी की शुरुआत कर रही इन बेटियों को आशीर्वाद दीजिए।
— Champai Soren (@ChampaiSoren) March 6, 2024 [/tw]
हमें गर्व है कि देश में एकल महिलाओं एवं बिना तलाक की निराश्रित परित्यक्ता महिलाओं को… pic.twitter.com/sOCwT2QVsK
7 विधवाओं को योजना का लाभ देकर होगी योजना की शुरुआत
झारखंड सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देश की पहली ऐसी योजना है. सीएम चंपाई सोरेन होटवार स्थित टाना भगत स्टेडियम से 7 विधवा महिलाओं को योजना का लाभ देते हुए योजना की शुरुआत करने वाले हैं.
कौन नहीं उठा पाएंगे योजना का लाभ?
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग सचिव मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के लिए कि लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए. इसके साथ ही आयकर दाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. वहीं लाभार्थी महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा. योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से एक साल के अंदर-अंदर आवेदन करना होगा.
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