Jharkhand Five Year Child Murder In Chaibasa: झारखंड (Jharkhand) के चाईबासा (Chaibasa) के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला (Vishwanath Shukla) की अदालत ने मझगांव की रहने वाली वसिदा खातून (Wasida Khatoon) को 5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या (Murder) करने के जुर्म में आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है, अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने 15 गवाहों को सुनने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत वसिदा खातून को दोषी मानते हुए उसे बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


2021 का है मामला 
बता दें कि, मामला 2021 का है जब मृत बच्चे के पिता मुजफ्फर हयात ने मझगांव थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. हयात ने कहा था कि 29 सितंबर 2021 की शाम को जब वो घर आया तो पत्नी मजहबी ने बताया कि उनका 5 साल का बेटा रेहान अभी तक घर नहीं आया है. परिवार को लोगों ने बच्चे की खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कहीम पता नहीं चला.


ऐसे मिला बच्चे का शव 
थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार, हयात ने पूरे गांव में बेटे की तलाश की लेकिन वो नहीं मिला. उसी दौरान उसे पता चला कि गांव के तालाब में एक बक्सा तैरते हुए देखा गया है. इसके बाद पुलिस ने तालाब से बक्से को निकाला तो उसमें रेहान का शव मिला. रेहान का शव मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था. 


इस वजह से बच्चे को मार डाला 
पुलिस ने बताया कि दोषी महिला वसिदा खातून बच्चे के पिता हयात के पास कपड़े सिलवाने के बहाने जाती थी और यह बच्चे की मां मजहबी को पसंद नहीं था. इसी को लेकर बच्चे की मां और वसिदा खातून के बीच हमेशा विवाद होता रहता था. इसी का बदला लेने के लिए वसिदा ने साजिश रची और रेहान की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव बक्से में बंद करके तालाब में डाल दिया. 


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