JMM के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को उम्रकैद की सजा, डबल मर्डर केस में कोर्ट ने पाया दोषी
Jharkhand News: पॉलुस सुरीन पर 25 हजार और जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था.
Paulus Surin News: झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को रांची कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा से दो बार विधायक रह चुके हैं. 11 साल पहले दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में दोषी करार दिये गए पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को बुधवार को जस्टिस दिनेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
पॉलुस सुरीन पर 25 हजार और जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. उसी दिन पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
साल 2013 में हुआ था दोहरा हत्याकांड
जानकारी के लिए बता दें कि साल 2013 में पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप पर ठेकेदार भूषण सिंह और रामगोविंद सिंह की गोली मार कर हत्या करने का आरोप लगा था. 27 मई 2013 को हुए इस मर्डर केस में मृतक के भाई ने कर्रा थाने में केस दर्ज कराया था.
भूषण सिंह की बहन ने जताया था सुरीन पर संदेह
दरअसल, साल 2013 में ही भूषण सिंह पर एक महिला से रेप करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस ने जांच कर मामले को फर्जी पाया. इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया गया. इसके बाद भूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उस समय के विधायक पौलुस सुरीन ने धरना प्रदर्शन किया.
इस बीच 27 मई को नक्सलियों ने एके-47 से भूषण सिंह और साथी रामगोविंद सिंह को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई.हत्या के बाद भूषण सिंह की बहन ने सुरीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी.
पौलुस सुरीन 2009 और 2014 में बने विधायक
जानकारी के लिए बता दें कि पौलुस सुरीन साल 2009 में जेएमएम के टिकट पर तोरपा से विधायक बने थे और फिर दूसरी बार साल 2014 में विधायक चुने गए.
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