Jharkhand News: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया. विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा. बता दें कि कल से झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है. मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस (Congress) के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश आया.


झामुमो और बीजेपी ने हेम्ब्रोम और पटेल पर दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी. हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी.


स्पीकर के फैसले पर लोबिन हेम्ब्रोम ने जताई हैरानी


स्पीकर के फैसले पर लोबिन हेम्ब्रोम ने सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में फैसले लेने की क्या जरूरत थी? स्पीकर को पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरे सामने कई नेताओं ने पार्टी बदली है, लेकिन उन सभी के मामले दो सालों से लंबित है. आखिर मेरी क्या गलती है?"  






झारखंड में इन दो नेताओं की गयी विधायकी


पटेल ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग सीट से सांसद का चुनाव लड़ा था. हालांकि दोनों को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी. अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने दोनों विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सुनाया. स्पीकर के न्यायाधिकरण ने जय प्रकाश भाई पटेल और लोबिन हेंब्रम को दोषी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया. दोनों नेताओं पर अपनी-अपनी पिछली पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के आरोप थे. स्पीकर के इस आदेश के बाद दोनों नेता 26 जुलाई से विधायक नहीं रहेंगे. 


Jharkhand: जामताड़ा के साइबर अपराधियों को कोर्ट ने दी ये सजा, आवाज बदलकर चंद मिनटों में खाली कर देते थे बैंक अकाउंट