Jharkhand News: दिल्ली हाई कोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका लगा है. कोर्ट ने पूर्व सीएम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने के लिए कोयला घोटाला मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, ''आवेदन खारिज कर दिया गया.'' मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए एक निचली अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.
कोयला घोटाला मामले में कोड़ा पर लगा था 25 लाख का जुर्माना
कोलकाता स्थित कंपनी, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में आपराधिक साजिश रचने और यूपीए राज के कोयला घोटाले में क्रमशः वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. वहीं, एके बसु पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. दोषियों को उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत दे दी गई.
पहले हाईकोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से अपनी सजा के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसमें उन्होंने 4,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की. इस दौरान सीबीआई ने कोड़ा की याचिका की स्वाकार्यता पर सवाल खड़े किए थे.
जांच एजेंसी ने कहा था कि दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली इसी तरह की याचिका को पहले भी खारिज किया जा चुका है. इसके साथ ही ये भी कहा था कि चूंकि 2020 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने अंतिम रूप ले लिया है, इसलिए नई याचिका दायर करके इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता.
बता दें कि पूर्व CM मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी पाया गया था. उन्हें 16 दिसंबर, 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक स्पेशल CBI कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तीन साल जेल की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया था.
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