झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने दिवाली और छठ के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है. इसके तहत अब राज्य के लोग त्योहारों के मौके पर केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे. इतना ही नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर भी पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय दिया गया है. राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश दिए हैं. 


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. वहीं, छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरुपर्व पर रात 8 से 10 और क्रिसमस और न्यू इयर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों फोड़ने की अनुमति दी गई है. नोटिस के मुताबिक, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है. राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी.


पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया गया है. कहा गया है कि राज्य के जिन शहरों में प्रदूषण लेवल ठीक है, वहां तय सीमा तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे. नोटिस में आगे कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है. बता दें कि राज्य के दुकानदारों को पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है. 


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