Jharkhand News: झारखंड में महाशिवरात्रि के बाद अब होली पर भी संकट, इस जिले में धारा 144 लागू
Palamu: पलामू में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. प्रशासन ने पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लगाई है. अब एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी.
Palamu News: महाशिवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस कस्बे में गत 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है. इस हिंसा के संबंध में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मेदिनीनगर के अनुमंडलीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार साह ने सोमवार को स्थानीय संवाददाताओं को बताया कि आठ मार्च तक पांकी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निषेधाज्ञा तभी हटायी जायेगी जब स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरुरत नहीं है.
एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक
उन्होंने कहा, ‘‘निषेधाज्ञा होली के बाद हटाए जाने की उम्मीद है.’’ साह ने कहा कि निषेधाज्ञा में ढील दे दी गयी है और बाजार, स्कूलों को खोलने की अनुमति है. फिर भी एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह रोक है. उन्होंने कहा कि ऐसा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है.
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पांकी में दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और हिंसक टकराव की घटना के दूसरे दिन स्थिति नियंत्रण में रही, लेकिन तनाव बरकरार रहा. इस बीच पुलिस ने हिंसा के आरोपी 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जबकि 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है.
पलामू के उपायुक्त ए. डोड्डे और एसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि उपद्रव और गड़बड़ी फैलाने वाले किसी भी शख्स के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी. लोगों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की गई है. सोशल मीडिया के पोस्ट पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है. गुरुवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने पांकी बाजार में फ्लैग मार्च भी किया था. इसकी अगुवाई पलामू के जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा खुद कर रहे थे.
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