Palamu News: झारखंड के पलामू (Palamu) जिले के पांकी (Panki) प्रखंड में 15 फरवरी को हुई सांप्रदायिक झड़प (Communal Violence) के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू की गई निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) अब 8 मार्च यानी होली तक लागू रहेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
बता दें कि शिवरात्रि के मौके पर पनकी बाजार के पास एक सजावटी गेट के निर्माण को लेकर विभिन्न समुदाय से संबंध रखने वाले दो लोगों के समूह आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. इस हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल हुए थे और कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थीं. इस हिंसा को लेकर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
होली के बाद आदेश वापस लेने की संभावना- मजिस्ट्रेट
उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मेदिनीनगर) राजेश कुमार शाह ने कहा कि एक बार जब यह निश्चित हो जाएगा कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, तब अधिकारी निषेधाज्ञा हटाने की संभावना पर विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि अधिकारी होली के बाद इस आदेश को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं. मजिस्ट्रेट ने कहा कि हालांकि हमने स्कूल और बाजारों को फिर से खोलने की इजाजत देते हुए कुछ छूट दी है लेकिन अभी चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
महाशिवरात्रि पर दो समुदायों में हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि पलामू में महाशिवरात्रि के लिए तोरणद्वार बनाने के मुद्दे पर दो समुदायों में हिंसा हुई थी जिसके बाद धार्मिक स्थल से पत्थरबाजी कर घर-मकान-दुकान जला दिये गये थे, जिससे क्षेत्र में भारी तनाव व्याप्त हो गया था. हिंसा में कुल 6 लोग घायल हुए जिनमें पांच पुलिसकर्मी थे. हिंसक भीड़ ने एक मकान, दो बाइक और दो दुकानों को आग के हवाले कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था.
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