Ankita Murder Case of Dumka: पुलिस ने पीड़िता की उम्र में किया सुधार, 19 साल की उम्र को कम कर 15 साल किया गया
Dumka News: दी प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस (पॉक्सो ) एक्ट में उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जो बच्चों से यौन अपराध करते हैं. यौन हिंसा के मामले में फांसी का भी प्रावधान है.
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झारखंड (JHarkhand) के दुमका (Dumka) में हुए अंकिता सिंह (Ankita Singh) हत्याकांड मामले में पुलिस ने पॉक्सों एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं. यह जानकारी दुमका पुलिस ने दी है. पुलिस के मुताबिक पहले पुलिस के पीड़िता के रिकॉर्डेड बयान में पीड़ित की उम्र 19 साल दर्ज थी. पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़की की आयु को सुधार कर अब 15 साल कर दिया गया है.
पुलिस को किसने दिया था सुझाव
इस मामले में बाल अधिकार समिति ने दुमका के पुलिस अधीक्षक को पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने का सुझाव दिया था. समिति ने पाया कि लड़की की उम्र 15 साल थी, 19 साल नहीं जैसा कि पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान में दर्ज किया है.
दी प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस (पॉक्सो ) एक्ट में उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जो बच्चों के साथ यौन अपराध करते हैं. इसमें यौन हिंसा के मामले में मौत की सजा का भी प्रावधान है.
अंकिता ने मरने से पहले क्या बयान दिया था
दुमका निवासी अंकिता सिंह ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोप लगाया था कि शाहरुख नाम का एक युवक उसे पिछले करीब दो साल के परेशान कर रहा था.शाहरुख ने उसकी एक सहेली से उसका मोबाइल नंबर लिया था.जब लड़की ने शाहरुख से मोबाइल पर बात करने से इनकार कर दिया था तब शाहरुख ने उसे जिंदा जला दिया था.
अंकिता ने आरोप लगाया था कि 23 अगस्त को शाहरुख ने उसपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी. इससे अंकिता करीब 90 फीसदी तक जल गई थी. उसका कहना था कि 23 अगस्त को जब वह अपने घर में सो रही थीं तब इस वारदात को अंजाम दिया गया था. घटना के बाद अंकिता का रिम्स रांची में भर्ती कराया गया था. वहां इलाज के दौरान उनकी 29 अगस्त को मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से शाहरुख फरार हो गया था.पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.
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