Rahul Gandhi Defamation Case Update: झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार (20 मार्च) को चाईबासा की एक अदालत की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर रोक लगा दी. चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में पेश नहीं होने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.


राहुल गांधी ने इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है. राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसपर चाईबासा के निवासी प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मुकदमा दायर कराया था.


याचिका में क्या कहा गया?
प्रताप कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने दायर अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी के बयान अपमानजनक थे और जानबूझकर अमित शाह की छवि खराब करने के लिए दिए गए थे. वहीं अब बीजेपी ने मुंबई में हाल में एक रैली में ‘शक्ति के खिलाफ लड़ाई’ वाला बयान देने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बुधवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई. साथ ही कांग्रेस नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया. 


आयोग को सौंपे एक ज्ञापन में बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी और ओम पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ‘शक्ति के खिलाफ लड़ाई’ संबंधी टिप्पणी ‘शक्ति से जुड़े धार्मिक मूल्यों का अपमान करने और कुछ धार्मिक समुदाय’ के तुष्टीकरण के लिए धर्मों के बीच नफरत पैदा करने के इरादे से की गई है.



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