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Jharkhand: अमित शाह टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड HC ने पेशी पर लगी रोक बढ़ाई

Ranchi: हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ ने अमित शाह टिप्पणी मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए.

Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) ने केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी नेता अमित शाह (Amit Shah) पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (rahul Gandhi)  को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी. राहुल गांधी ने रांची में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है.

दरअसल, जस्टिस अंबुज नाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि, इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए. हाई कोर्ट ने 3 फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर रोक लगा दी थी. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बीजेपी नेता नवीन झा द्वारा दायर मामले में रांची के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चाईबासा में एक रैली में बीजेपी नेता अमित शाह को बदनाम करने के मकसद से उनपर विवादित टिप्पणी की थी. झा ने पिछले साल 24 अप्रैल को रांची के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद झा ने रांची के न्यायिक आयुक्त की अदालत के समक्ष संशोधित याचिका दायर की. याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले को वापस उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के पास भेज दिया था. वहीं इससे पहले एक मामले में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर भी राहुल गांधी को दो साल की सजा मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें: Jharkhand: दुमका में अवैध कोयले के खदानों पर बुलडोजर की कार्रवाई, कई क्विंटल कोयला जब्त

 

 

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