Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची के डिप्टी कमिश्नर (पूर्व उपायुक्त) छवि रंजन को उच्च न्यायालय ने बुधवार को जमानत दे दी. छवि रंजन की ओर से जमानत याचिका कोर्ट में दायर की गई थी. सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. रांची के पूर्व डिप्टी कमिश्नर को ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था.
जमीन घोटाले में ईडी ने छवि रंजन प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. ईडी ने छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी.
इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात को जब्त किया गया था. दस्तावेज में जालसाजी कर सेना के कब्जेवाली जमीन के अलावा चेशायर होम रोड और बजरा मौजा की जमीन की खरीद-बिक्री का इनपर आरोप है. साथ ही बताया गया कि प्रेम प्रकाश के माध्यम से सेना के कब्जेवाली जमीन का म्युटेशन के लिए एक करोड़ रुपये दिये गये थे. ईडी की कार्रवाई में पूर्व डीसी छबि रंजन को ईडी की विशेष अदालत ने जेल करार दिया था.
क्या हैं आरोप?
झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित अवैध भूमि सौदे के मामले में गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन को बुधवार को न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने रांची में कई जगह छापेमारी करने के बाद पिछले साल चार मई को रंजन को गिरफ्तार किया था. केंद्रीय एजेंसी कई मामलों की जांच कर रही है जिनमें भू-माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह पर फर्जी दस्तावेज में 'सांठगांठ' करने का आरोप है.
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