RJD supremo Lalu Prasad Yadav Code of Conduct Violation Case: वर्ष 2009 के आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) उल्लंघन के मामले में पलामू की अदालत में बुधवार को राष्टीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत (Court) ने उन पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और मामले का निपटारा कर दिया. वर्ष 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा में लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर उतरने के कारण चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. विपक्ष ने लालू यादव पर आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव ने भीड़ जुटाने के मकसद से ऐसा किया था.


लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार किया अपराध 
सुबह जैसे ही अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई लालू प्रसाद यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया. इससे पूर्व यादव सुबह 7:30 बजे न्यायाधीश एसके मुंडा की अदालत में पेश हुए. यादव के अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार सिंह (Dhirendra Kumar Singh) ने बताया कि उन पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


ये था मामला 
वर्ष 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा में यादव ने हेलीकॉप्टर को तय स्थान से दूसरी जगह उतरवाया था जिसके बाद मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था. जुर्माने की राशि जमा करने के बाद लालू प्रसाद यादव पटना के लिए रवाना होंगे. लालू के वकील रामदेव प्रसाद यादव सह पलामू बार कउंसिल के अध्यक्ष ने बताया लालू यादव की पेशी करीब 28 मिनटों तक चली. इस केस में लालू को 6000 जुर्माना के साथ बरी कर दिया गया है. पहले ही इस में लालू प्रसाद यादव डेढ़ महीने की सजा काट चुके हैं. 


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