Jharkhand Politics: झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, हेमंत सोरेन ने बताया सत्य की जीत
Jharkhand News: हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर आरोप लगाते हुए दायर की गई दोनों पीआईएल का उद्देश्य भयादोहन करना है.
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्यमंत्री और उनके करीबियों की ओर से शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से माइनिंग लीज लेने के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के योग्य नहीं माना है. हेमंत सोरेन ने इसे सत्य की जीत बताया है.यह जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में शिवशंकर शर्मा नामक शख्स ने दायर की थी. जिसके मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सोरेन और झारखंड सरकार ने सुप्रीम में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की थी. सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित पीआईएल की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. उनकी याचिका पर अगस्त में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने सोमवार को यह फैसला दिया कि शिवशंकर शर्मा नामक शख्स की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसके पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस याचिका को मेंटेनेबल यानी सुनवाई योग्य माना था.
सत्यमेव जयते! pic.twitter.com/38JLdRLmsq
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 7, 2022
राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की अपील पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल की मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि जिस शिवशंकर शर्मा की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर आरोप लगाते हुए दायर की गई दोनों पीआईएल का उद्देश्य भयादोहन करना है. याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है. सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई थी कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने एक्सटॉर्शन की 50 लाख रुपये की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है.
ईडी ने क्या दलील दी
इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए ईडी के वकील ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन के मामले में पर्याप्त तथ्य हैं. इसके आधार पर याचिका पर बहस जारी रखी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को नकारते हुए कहा था कि अगर ईडी के पास शेल कंपनियों में कथित निवेश और माइनिंग लीज आवंटन के मामले में मनीलांड्रिंग के सबूत हैं तो वह खुद इसकी जांच कर सकती है. वह एक व्यक्ति की ओर से दाखिल पीआईएल की आड़ में जांच के लिए कोर्ट का आदेश क्यों चाहती है?
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