Jharkhand News: झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. उन्हें ईडी की गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए. ऐसे में अब हेमंत सोरेन हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? कृपया हाई कोर्ट जाइए. मेरे साथी जज भी इससे सहमत हैं. हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को नहीं सुन सकते.


सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा?


उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाने को स्वतंत्र है. हमें बताया गया कि यही याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई है, जो वहां लंबित है. इन्हें वहीं अपनी बात रखनी चाहिए. हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में अगर किसी संशोधन की ज़रूरत है, तो याचिकाकर्ता उसे कर सकते हैं.


सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि हाई कोर्ट जल्द आपकी याचिका को सुने. हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है. हम अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं.


हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. इसी सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. उसके बाद वहां याचिका वापस लेने की बात कही और फिर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया.


इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख तय की. शीर्ष अदालत ने अब उनसे कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए.


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