Jharkhand DGP Neeraj Sinha Csae Hearing in Supreme Court: उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने बुधवार को कहा कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) नीरज सिन्हा (Neeraj Sinha) के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर वह 2 अगस्त को सुनवाई करेगा. सिन्हा पर आरोप है कि वो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी राज्य में पुलिस के शीर्ष पद पर अवैध रूप से काबिज हैं. अवमानना याचिका में झारखंड सरकार (Jharkhand Government) को भी एक प्रतिवादी बनाया गया है.


 2 अगस्त को होगी सुनवाई 
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम लाल दास ने बताया कि विषय का उल्लेख कई बार किया गया है और इसे नजदीकी तिथि पर सूचीबद्ध किया जाए. पीठ ने कहा कि वो 2 अगस्त को विषय पर सुनवाई करेगी और दास के अनुरोध के बाद इसे सूचीबद्ध कर दिया.


'न्यायालय के पूर्व के फैसले का उल्लंघन'
वरिष्ठ अधिकवक्ता ने शुरूआत में कहा कि, ''यह विषय झारखंड के डीजीपी के पद पर अवैध रूप से बने रहने से संबद्ध है. यह प्रकाश सिंह मामले में न्यायालय के पूर्व के फैसले का उल्लंघन है.'' इससे पहले, 13 अप्रैल को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा था कि विषय को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.


14 जुलाई 2021 को जारी किए गए थे नोटिस 
शीर्ष न्यायालय ने झारखंड निवासी राजेश कुमार की तरफ से राज्य सरकार, इसके अधिकारियों और संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर 14 जुलाई 2021 को नोटिस जारी किए थे. बाद में, अवमानना याचिका में सिन्हा को भी पक्ष बनाया गया. 


ये भी पढ़ें: 


Jharkhand: महिला दारोगा की हत्या के बाद जेलर पर बदमाशों ने की फायरिंग, बाबूलाल बोले- 'झारखंड का भगवान ही मालिक है' 


Ranchi: महिला दारोगा संध्या टोपनो की हत्या पर परिवार ने उठाए गंभीर सवाल, रांची के SSP ने कह दी बड़ी बात