IAS officer Pooja Singhal News: फर्जी मनरेगा फंड से मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार (6 दिसंबर) को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पूजा सिंघल की दलीलें पूरी हो गईं. शनिवार (7 दिसंबर) को ईडी का पक्ष कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने मामले की पैरवी की.


पिछली सुनवाई में जेल अधीक्षक ने कोर्ट को बताया था कि पूजा सिंघल 28 महीने से जेल में हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई, 2022 को पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था.


इस मामले में ईडी कोर्ट ने बिरसा मुंडा होटवार सेंट्रल जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है. नए बीएनएस अधिनियम का हवाला देते हुए, ईडी ने पूजा सिंघल की ओर से जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का इस्तेमाल किया गया.


अब ED इस पर रखेगी अपना पक्ष 
बीएनएस के अनुच्छेद 479 के अनुसार, एक प्रतिवादी जिसने पहली बार अपराध किया है और इस अनुच्छेद के तहत मुकदमा चलने तक अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया है, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है. पूजा सिंघल ने इस संबंध में गिरफ्तारी पत्र लिखकर जेल से भेजा था. पूरे मामले पर पूजा सिंघल का रुख शुक्रवार को सामने आया. इस बार ईडी ने इस मुद्दे पर रुख अपनाया है. इसके बाद ही पूजा सिंघल की जमानत पर रिहाई पर फैसला होगा.


कौन हैं निलंबित IAS पूजा सिंघल? (IAS Puja Singhal)
झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल.
निलंबन से पहले पूजा सिंघल के पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार था.
पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी ) की चेयरमैन भी रह चुकी हैं.
बीजेपी की सरकार में पूजा सिंघल कृषि सचिव के पद पर तैनात थीं.
मनरेगा घोटाले के समय वो खूंटी में डीसी पद पर तैनात थीं.


2022 में हुई ED की रेड
6 मई 2022 को ईडी ने पूजा स्थित सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
डी टीम मनरेगा घोटाले समेत कई अन्य की जांच कर रही है.
ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे.
11 मई 2022 को ईडी ने पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह जेल में हैं.


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