Hazaribagh code of conduct violation case: केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में हजारीबाग कोट में दोषी करार दिया है. अन्नपूर्णा देवी को 200 रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है. अगर उन्होंने 200 रुपए नहीं दिये तो उन्हें सजा के तौर पर एक दिन का साधाराण कारावास भुगतना होगा.



चुनाव चिन्ह लगाकर मतदान करने गई थीं अन्नपूर्णा
बता दें कि 13 मार्च 2019 को बीजेपी प्रत्याशी रहीं अन्नपूर्णा देवी मतदान करने के दौरान पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर मतदान करने गई थीं. ऐसे में झारखंड विकास मोर्चा के नेता महेश राम ने शिकायत कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोडरमा पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की थी और एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद 14 मई 2019 को अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ  एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ 130 E के तहत मामला दर्ज किया गया था.  


कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का अर्थदंड
अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए. मामले को लेकर आज फैसला मुकर्रर किया गया था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया है. जुर्माने के तौर पर कोर्ट ने अन्नपूर्णा देवी पर 200 रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें 1 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.


'उच्चतम न्यायालय में देंगे कोर्ट के फैसले को चुनौती'
वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनेश सिन्हा ने बताया कि इस पूरे मामले में कुल 11 लोगों की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई थी. उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, गवाहों और बयान एवं साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे.


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