Pension Scheme: झारखंड में लागू हुई Universal Pension Scheme, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा लाभ
Jharkhand News: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने यूनिवर्सल पेंशन योजना (Universal Pension Scheme) के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. योजना 15 नवंबर से लागू की गई है.
Jharkhand Universal Pension Scheme: झारखंड सरकार ने सराहनीय पहल की है. सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है. इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है. 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर वर्ग के बुजुर्ग और निराश्रित इस इस पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे. लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा ये है कि वो आयकर दाता की श्रेणी में ना आते हों. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी गई है. बताया गया है कि लाभार्थियों को एक हजार रुपये की पेंशन महीने की 5 तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी.
15 नवंबर से लागू की गई है योजना
सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ये योजना 15 नवंबर से लागू की गई है. बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से पूर्व से संचालित पेंशन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक निश्चिक संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जाता था. ऐसे में कई जरूरतमंद पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे. अब सभी को योजना का लाभ देने के लिए झारखंड सरकार ने पहले की विसंगतियों को दूर करते हुए हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है जो इसकी पात्रता रखता है. सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से इस पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है.
इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है. इसके लिए सिर्फ उम्र संबंधी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की वैसी महिलाएं पात्र मानी जाएंगी, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो. इसके अलावा 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा.
इनके लिए नहीं होगी आयु सीमा
एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है. आवेदक के लिए एआरटी-एआरडी प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. जरूरतमंद इन पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं.
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