तिरुवनंतपुरमः केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए दरें निर्धारित करने संबंधी आदेश जारी किया और इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किये. इसके साथ ही सरकार ने कोरोना टेस्ट की भी दर निर्धारित कर दी है. केरल में इस बीमारी के अबतक 16,995 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 54 लोगों की मौत हो चुकी है.
ICU की दर 6,500 रुपये प्रति दिन
आदेश के अनुसार जनरल वार्ड में 2,300 रुपये प्रतिदिन की दरें लागू होंगी, वहीं उच्च देखभाल इकाइयों (एचडीयू) में 3,300 रुपये प्रतिदिन की दर से शुल्क वसूला जाएगा. आईसीयू की दरें 6,500 रुपये प्रतिदिन होंगी, वहीं वेंटिलेटर के साथ ये दरें 11,500 रुपये प्रतिदिन होंगी.
प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने कहा कि करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (केएएसपी) के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है. सरकारी अस्पतालों द्वारा निजी अस्पतालों में रेफर किये गये उन मरीजों के लिए भी ये दरें लागू होंगी जो केएसएपी के दायरे में नहीं आते.
केएसएपी को लागू करने वाली राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने दिशानिर्देश जारी किये. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘मरीज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से इलाज करा सकते हैं. दोनों सेक्टर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए साथ आये हैं.’’
टेस्टिंग की दरें भी तय
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की विभिन्न जांच के लिए भी दरें निर्धारित की हैं. राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 2,750 रुपये है, जबकि एंटीजन टेस्ट के लिए 625 रुपये देने होंगे. इनके अलावा एक्सपर्ट नैट के लिए 3 हजार और ट्रूनैट के दोनों चरणों के लिए 1500-1500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.
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केरलः कोरोना के इलाज के लिए राज्य सरकार ने तय की दरें, टेस्टिंग की कीमत पर भी लिया फैसला
एजेंसी
Updated at:
26 Jul 2020 09:07 AM (IST)
केरल में करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (केएएसपी) के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है.
सरकारी अस्पतालों द्वारा निजी अस्पतालों में रेफर किये गये उन मरीजों के लिए भी ये दरें लागू होंगी जो केएसएपी के दायरे में नहीं आते.
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