लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर फॉरेस्ट एरिया में एक बंदर को कुचलने पर एक बस चालक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वन अधिकारियों ने कहा कि चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया और बस को भी जब्त कर लिया गया. मालिक द्वारा जुर्माना भरने के बाद ही वाहन को छोड़ा गया.
हर वाहन पर अलग है जुर्माना
बस एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर की है और यह लखीमपुर खीरी जिले के पलिया और गोला कस्बों के बीच दिन में कई बार चलती है. रेंज अधिकारी मनोज कश्यप ने कहा कि केवल जुर्माने का प्रावधान है क्योंकि दुर्घटना एक राज्य राजमार्ग पर हुई थी, वरना हम ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज देते. जुर्माना हर वाहन पर अलग-अलग है.
हर गाड़ी पर रहती है नजर
सूत्रों के मुताबिक बस 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जहां सीमा 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही बस चलाने की अनुमति है. अमूमन चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारी जंगल से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखते हैं. ट्रकों और बसों जैसे भारी वाहनों के एंट्री प्वाइंट पर एक कागज की पर्ची जारी की जाती है. इसके बाद ड्राइवरों को 22 मिनट के अंदर जंगल पार करने की सलाह दी जाती है. इससे हर वाहन की गति पर नजर रखी जा सकेगी.
दो सालों में हुए कई एक्सीडेंट्स
लखीमपुर खीरी जिले के अलग-अलग वन क्षेत्रों में पिछले दो सालों में तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से आठ मगरमच्छों की मौत हो गई. पिछले साल नवंबर में गोला-लखीमपुर स्टेट हाईवे पर रिजर्व के बफर एरिया के पास हुए सड़क हादसे में एक युवा बाघिन की भी मौत हो गई थी. इसके अलावा जुलाई 2020 में गुजरात की एक पर्यटक बस कंपनी पर उसी वन रेंज में एक चित्तीदार हिरण को कुचलने के लिए 4.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. वहीं पिछले साल ही अक्टूबर में एक बंदर को कुचलने के लिए दिल्ली जाने वाले एक टेंपो यात्री पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
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