Indore Lok Sabha Elections 2024: इंदौर में आज लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किये गए नामांकन की स्क्रूटनी की गई. इधर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किए जाने के कोर्ट के आदेश की बात सामने आई थी. इस मामले में आज जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन की जांच की गई.
जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस आपत्ति को अमान्य घोषित कर दिया गया जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करने के कोर्ट के आदेश थे और इस आधार पर उनका नामांकन अमान्य करने की थी. इस मामले में अक्षय कांति बम के अधिवक्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तर्क रखे. तर्कों से सहमत होकर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई अपील को अमान्य कर दिया.
कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन फॉर्म के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दो आपत्ति पेश की गई जिसमें अक्षय कांति बम द्वारा जेएमएफसी कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण में कोर्ट द्वारा इजाफा की गई धारा 307 आईपीसी को जानबूझकर छुपाने का आरोप लगाकर नामांकन फॉर्म निरस्त किए जाने की मांग की गई थी.
कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से इंदौर जिला कांग्रेस लीगल सेल के जिला अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार पाठक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने तर्क प्रस्तुत किए गए. बताया गया कि 24/4/24 को कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसी दिन कोर्ट द्वारा प्रथम दृष्टया 307 आईपीसी पाया जाना उल्लेखित कर प्रकरण सत्र न्यायाधीश को ट्रांसफर किया है जिसमें मई माह में चार्ज लगाया जाना है.
इस आधार पर आज दिनाँक को प्रत्याशी पर कोई चार्ज 307 आईपीसी का नहीं है और इस आदेश की जानकारी भी प्रत्याशी को नामांकन व शपथ पत्र पेश करते समय नहीं थी अतः कोई तथ्य जानबूझकर नहीं छुपाया गया है. इन तर्कों से सहमत होकर जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आपत्ति अमान्य करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन फॉर्म स्वीकार किया.