Akshay Kanti Bam News: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में आए इंदौर से अक्षय कांति बम को 17 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट में उनकी और से पेश की गई अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और और 29 मई की तारीख को सुनवाई करने का आदेश दिया है.


दरअसल, कांग्रेस से इंदौर लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के के बाद अचानक से नाम वापसी लेकर भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम को कॉलेज की जमीन की मामले में 17 साल पहले दर्ज किए गए मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. अक्षय बम की और से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में 17 मई को अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी. 


29 मई को होगी सुनवाई
इस पर सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख दी गई थी, जहां फरियादी यूनुस खान गुड्डू की और से जमानत खारिज करने का आवेदन पेश किया गया. जहां न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अक्षय बम और उनके पिता कांति बम की याचिका खारिज कर दी और 29 मई को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है. बहरहाल अक्षय कांति बम की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है.


कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था बयान
इससे पहले हाल ही में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कांति बम का बीजेपी में शामिल होना उनका अचानक उठाया गया कदम था और मैंने अक्षय को बीजेपी में शामिल करवाने जैसी कोई योजना ही नहीं बनाई थी.


इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंटरव्यू की एक क्लिप पोस्ट की है. एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना ही नहीं थी. सब कुछ अचानक हुआ. मैं उनसे (अक्षय कांति बम) रास्ते में मिला था. कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया था, इसलिए उनके साथ हो लिया था.


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