कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम समेत अन्य लोगों पर IPC की धारा 307 को बढ़ाया गया, अगली सुनवाई 10 मई को
Akshay Kanti Bam: अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 को बढ़ा दिया है.
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Indore News: इंदौर में आज कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में ipc की धारा 307 को बढ़ा दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी.
कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों की मुसीबत बढ़ गई है. एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 17 साल पुराने एक केस में बम पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने के आदेश दिए. कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में ipc की धारा 307 को बढ़ा दिया है.
इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. जबकि 13 मई को इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होना है.
इस मामले में फरियादी के वकील मुकेश देवल ने कहा कि कोर्ट ने धारा 161 के बयान को स्वीकार किया और खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया. आपको बता दें कि इस धारा से पहले आरोपियों पर 293, 323, 506, 147, 148 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज थे.
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