भोपाल में भारत बंद का मिला-जुला असर, कुछ दुकानें खुलीं, पुलिस भी हाई अलर्ट पर
Bharat Bandh Today: भारत बंद के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति संगठनों ने एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. अधिकांश शहरों में मिला-जुला असर दिख रहा है.
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Bharat Bandh Today: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण का आदेश दिया गया है. उसके विरोध में आज 21 अगस्त को भारत के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों द्वारा भारत बंद का अव्हान किया गया था. हालांकि एमपी के ज्यादातर शहरों में भारत बंद का मिला जुला असर ही देखा जा रहा है.
ज्यादातर दुकानें खुली हैं तो कुछ दुकानें ही बंद हैं. इधर भारत बंद के आव्हान के बाद पुलिस भी अलर्ट है. पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं तो वहीं आमजनों से अफवाहों से बचने की अपील भी की गई.
कांग्रेस विधायक बंद के समर्थन में
ग्वालियर में कलेक्टर ने मंगलवार की रात से ही धारा 144 लागू कर दी थी. वहीं ग्वालियर में कई स्कूलों ने आज छुट्टी घोषित कर दी थी. बता दें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संगठनों का जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन भी समर्थन कर रहा है.
कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरालाल अलावा और भांडेर से कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया इस बंद के समर्थन में हैं. हालांकि कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही है.
पुलिस की आमजनों से अपील
- भारत बंद के दौरान किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा न बने और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि शांति व्यवस्था भंग हो.
- शांति व भाईचारे के माहौल को कायम रखने हेतु अफवाहों पर ध्यान न दें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.
- सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर जाति धर्म, संप्रदाय या वर्ग विशेष के विरुद्ध उत्तेजनात्मक, भड़काने वाले, आपत्तिजनक पोस्ट न करें.
- आज 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि को जबरदस्ती बंद न कराया जाए, यह अपराध की श्रेणी में आता है.
- पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है किसी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक पोस्ट से बचे एवं पुलिस का सहयोग करें.
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है.
- ऐसी किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि पर भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी.
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