Bhind: सिलेंडर विस्फोट के दो दिन बाद गैस एजेंसी संचालक पर गिरी गाज, जिला प्रशासन ने सील किया गोदाम
Bhind News:कचनाव गांव में दो दिन पहले गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट के बाद जिला प्रशासन गुरुवार को हरकत में आया. गैस एजेंसी संचालक के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संचालित गोदाम पर छापा पड़ा. .
Bhind: भिंड जिले के कचनाव कला गांव में शादी वाले घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हो जाने के बाद एक दर्जन लोग घायल हो गए थे. दो रोज पहले यानी 20 फरवरी की इस घटना से संज्ञान लेते हुए भिंड जिला प्रशासन हरकत में आया और शहर के रिहायशी इलाके में संचालित गैस एजेंसी के गोदाम से सैकड़ों की तादात में भरे हुए और खाली सिलेंडरों को जब्त कर किया है.
मौके से जब्त किए गए 387 सिलेंडर
दरअसल, भिंड शहर के पॉश इलाके की शिक्षक कॉलोनी स्थित साईं इंडेन गैस एजेंसी के खिलाफ प्रशासन को लगातार आवासीय इलाके में सिलेंडरों के अवैध गोदाम में जमा करने की शिकायत मिल रही थी. जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई कर 17 भरे हुए एवं 12 खाली व्यवसायिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 57 भरे हुए एवं 41 खाली सिलेंडर के साथ मौके से 387 सिलेंडर जब्त किए हैं. साथ ही एजेंसी और संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की है.
नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम, सील किया गया गोदाम
जिला आपूर्ति अधिकारी एमके वार्ष्णेय ने बताया कि भिंड के रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों के भंडारण की शिकायत मिल रही थी. जिससे शहर में कोई बड़ी घटना घट सकती थी, गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने किसी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए अवैध गैस गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई की. एजेंसी संचालक लवकुश शर्मा से गैस सिलेंडर भंडारण के संबंध में लाइसेंस की मांग की गई. संचालक की ओर से उसे उपलब्ध नहीं कराए जाने पर और साथ ही निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा इंतजाम अग्निशमन यंत्र, रेत से भरी बाल्टियां, खतरे का बोर्ड, तार फेंसिंग, इत्यादि नहीं पाई गई. गैस एजेंसी संचालक ने विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से सिलेंडरों का रिहायशी इलाके में भंडारण करते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई करते हुए 387 सिलेंडरों को जब्त कर सूर्या गैस एजेंसी को सुपुर्द कर गोदाम को सील कर दिया गया है.
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