MP News: मध्य प्रदेश की अलग-अलग जिलों में अपने अपराधों की सजा काट रहे 177 कैदियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जाएगा. जेल विभाग द्वारा हर साल स्वतंत्रता दिवस पर रिहाई नीति के तहत कैदियों को छूट का लाभ दिया जाता है. इस बार भी कैदियों को यह लाभ दिया जा रहा है.


जेल विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल के रिहाई नियम के अनुसार रेप, पास्को एक्ट में सजा काट रहे कैदियों को स्वतंत्रता दिवस की छूट का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में सजा काट रहे बंदियों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाता है.


इसके अलावा अन्य अपराधों में सजा काट रहे बंदियों को उनके आचरण और अन्य बिंदुओं को देखते हुए जेल रिहाई के नियम अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर सजा कम किए जाने का प्रावधान है. इसी नियम का लाभ देते हुए 177 कैदियों को पूरे प्रदेश की जेल से रिहा किया जाएगा. जिन कैदियों की रिहाई हो रही है, वे आजीवन करावास की सजा कट रहे थे.


कहां कितने कैदी होंगे रिहा? 


जेल विभाग के अधिकारी मंशाराम पटेल ने बताया कि जो कैदी जेल से रहा हो रहा है, उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वह बाहर जाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने जीवन में अपराधों से तौबा कर अच्छे कार्यों को कर सके. जेल अधिकारियों के मुताबिक भोपाल जेल से 15, सतना जेल से 24, इंदौर जेल से 18, जबलपुर जेल से 20, ग्वालियर जेल से 16 , नरसिंहपुर जेल से 15, उज्जैन जेल से 19 कैदियों को रिहा किया जाएगा. 


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