Bhopal News: भारत में रहकर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाला युवक हाई कोर्ट से मिले निर्देशों के बाद भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचा और 'भारत माता की जय' बोलने के साथ ही तिरंगे को 21 बार सैल्यूट किया. इसी शर्त पर हाई कोर्ट से उसे जमानत मिली थी.


रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप था कि उसने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे. इसके बाद मिसरोद पुलिस ने उसके खिलाफ 17 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया, जहां से जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की.


आरोपी पर दर्ज किए गए थे 14 केस
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई, जिसमें स्पष्ट था कि आरोपी युवक विवादित नारे लगा रहा है. इसे लेकर अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सीके मिश्रा ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं. जिस देश में जन्म लिया, उसी देश के विरोध में नारे लगा रहा है. अगर आरोपी यहां संतुष्ट नहीं है तो उसी देश में जाए जहां के नारे लगाना उसे पसंद हैं.


कोर्ट ने इस शर्त पर दी थी जमानत
वहीं, हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी युवक फैजल उर्फ फैजान को जमानत दे दी थी. हालांकि, यह जमानत सशर्त थी. जमानत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की सिंगल बेंच ने कहा था कि ट्रायल पूरा होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10.00 से 12.00 बजे के बीच मिसरोद पुलिस थाने में लगे राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सैल्यूट करना होगा और 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा. 


जस्टिस ने भोपाल पुलिस कमिश्रर को भी इस शर्त का पालन कराने के निर्देश दिए थे. इन्हीं निर्देशों पर अमल करने के लिए आज (मंगलवार, 22 अक्टूबर) फैजल उर्फ फैजान मिसरोद थाने आया और भारत माता की जय बोलने के साथ ही 21 बार तिरंगे को सैल्युट किया.


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