(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Tandoor Ban: इन महानगरों में अब नहीं मिलेगी तंदूरी रोटी, इस कारण सरकार ने लगा दिया तंदूर पर बैन
मध्य प्रदेश सरकार ने तंदूर पर बैन लगा दिया है. खाद्य विभाग ने सभी होटलों-ढाबों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर कोई लापरवाही मिली तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
MP Tandoor Ban: मध्य प्रदेश में तंदूरी रोटी खाने वालों के लिए एक बुरी खबर है. अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तंदूरी रोटी नहीं मिल सकेगी. बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए सरकार ने तंदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
दरअसल, मध्य प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है. इसे रोकने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया है. मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है. खाद्य विभाग की तरफ से प्रदेश के होटल-ढाबे संचालकों को नोटिस दिए जा चुके हैं. खाद्य विभाग ने आदेश के अंतर्गत बढ़ते प्रदूषण का हवाला दिया है.
ढाबे-होटलों पर पड़ेगा भारी असर
जारी आदेश में खाद्य विभाग ने होटल और ढाबों के संचालकों को साफ तौर से कहा है कि अब लकड़ी-कोयला के तंदूर का उपयोग नहीं होगा. इसके एवज में इलेक्ट्रिक ओवन या एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश में तंदूरी रोटी का जबरदस्त चलन है. तंदूरी रोटी खाने के प्रदेश में लोग बड़े ही शौकीन हैं. लेकिन प्रदेश सरकार के इन निर्देशों के बाद तंदुरी रोटी खाने वाले शौकीनों को तो झटका लगा ही है. साथ ही इस आदेश ने ढाबे-होटल के मालिकों की भी नींद उड़ा दी है. ढाबा मालिकों को अंदेशा है कि सरकार के इन आदेशों के बाद ढाबा होटल कारोबार पर जबर्दस्त असर पड़ेगा.
प्रदेश के प्रमुख शहरों का AQI
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (साीपीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्वालियर का AQI 329 पहुंच गया है, जबकि भोपाल का 299, कटनी 263, पीथमपुर 260, मंडीदीप 260, जबलपुर 214, सिंगरौली 253 और उज्जैन का वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 पर पहुंय गया है.
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