Bhopal News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में पालतू कुत्तों (Pet Dogs)  को पालने वालों को अब खास ध्यान रखना होगा. उन्हें कुत्ता पालने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पैनल्टी भी भरनी पड़ेगी जो कि रजिस्ट्रेशन के चार्ज  से कहीं ज्यादा होगी. भोपाल के नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने नया नियम पेश किया है. शहर में पालतू और आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए यह नियम लाया गया है.


कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए महज 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि रजिस्ट्रेशन न कराने पर इससे 10 गुना पैनल्टी देनी पड़ेगी. विभाग अब कुत्ते के साथ सभी पालतू जानवरों को माइक्रोचिप, जियो और ब्रांडिंग कोड से लैस करेगा. विभाग के इस नियम को एमआईसी के जरिए लागू किया जाएगा. इस नियम के तहत बिल्ली और गायों को भी लाया जाएगा. हालांकि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में गाय पालने पर रोक लगी हुई है, नए नियम में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है. दरअसल, कुत्तों को रिहायशी इलाके में घुमाने के कारण जो गंदगी फैलती है उससे स्थानीय लोगों में लड़ाई-झगड़े देखे गए हैं. विभाग आवारा कुत्तों को लेकर भी काम कर रहा है. इसके तहत हर जोन में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनेंगे यहां आवारा कुत्तों को रखा जाएगा. इतना ही नहीं शहर से बाहर पशु अभ्यारण्य बनाया जाएगा. इसके साथ ही जानवरों के बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन के लिए अभियान चलाए जाएंगे. 


रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों का होना है जरूरी
अगर कोई अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसकी फोटो, नस्ल, उम्र और स्वास्थ्य संबंधित ब्यौरा देना होगा. कुत्ते का रैबीज टीकाकरण कराया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी. जानवरों के लिए कराए गए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना जरूरी होगा. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हर  साल किया जा सकेगा. इसके लिए केवल 50 रुपये खर्च करने होगे. बताया जा रहा है कि विकास विभाग एक महीने के भीतर इस नियम को लागू कर देगा. 


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