MP News: मध्य प्रदेश में धनतेरस, दिवाली और भाई दूज पर्व के मद्देनजर बड़ा आदेश जारी हुआ है. जेल में विशेष सतर्कता बरतने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गयी है. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं भोपाल गोविंद प्रताप सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि सतर्कता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. 28 अक्टूबर से 4 नवंबर की रात तक जेल का अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे. किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई या फिर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर जेल अधीक्षक जिम्मेदार होंगे.


अल्टीमेटम से आदेश की गंभीरता और भी बढ़ गई है. आदेश में उल्लेख किया गया है कि धनतेरस, दीपावली और भाई दूज पर्व के मद्देनजर जेल में विशेष सतर्कता बरती जाए. ड्यूटी पर तैनात प्रहारियों को सजग रखने के लिए भी कहा गया है. जेल अधीक्षक और उप जेल अधीक्षक के नाम जारी आदेश में कहा गया है कि समय-समय पर जेल का आकस्मिक भ्रमण भी करें. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर नहीं छोड़ा जाए. 


जेल में पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश


आदेश में आगे कहा गया है कि धनतेरस, दिवाली और भाई दूज के दौरान सभी कर्मचारी और अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें, ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के दौरान तुरंत कार्रवाई की जा सके. कैदी के परिजन जेल में सामान भेजते हैं. सामान की जांच भी अच्छे से करने को कहा गया है.


आगे कहा गया है कि मुलाकात के दौरान किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित सामग्री बंदियों तक पहुंच नहीं पाये. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर जेल अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जायेगा. आदेश की प्रतियां संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दी गई हैं. कंट्रोल रूम जेल मुख्यालय को समय समय पर अपडेट देते रहें.  


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