Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में यूपी की लखनऊ कोर्ट ने आठ लोगों को दोषी माना है. वहीं अब आज इन दोषियों की सजा का एलान किया जाएगा. एनआईए कोर्ट के सरकारी वकील बृजेश यादव ने बताया कि 24 फरवरी को कोर्ट ने 8 आतंकियों को दोषी माना था, वहीं आज सजा सुनाई जाएगी. यादव ने कहा कि हमारी तरफ से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई है. 


बता दें कि छह साल पहले शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 9 लोग घायल हुए थे. जबड़ी रेलवे स्टेशन पर सुबह 9.38 बजे ट्रेन में बम धमाका होने से अफरा तफरी मच गई थी. यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई. घटना की जांच को केंद्र सरकार ने एनआईए के हवाले करने का फैसला किया. एनआईए ने विवेचना के बाद चार्जशीट लखनऊ की अदालत में पेश की.


ये हैं आरोपी
आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने का मुकदमा चल रहा था. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडे ने सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया. दोषियों के नाम मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ, मुजफ्फर दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, आतिफ ईरानी हैं. घटना के बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी प्रकरण दर्ज किया था.


एक आरोपी को किया था ढेर
आरोपियों के एक साथी सैफुल्ला को लखनऊ के काकोरी में पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था. पिपरिया में घटना के कुछ घंटे बाद ही मध्यप्रदेश की पुलिस ने तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के आधार पर गौस मोहम्मद खान की उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई. उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी एक प्रकरण दर्ज कर दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया. आतंकी आइएस के खुरासान माड्यूल से जुड़े हुए थे. आईएस के खुरासान माड्यूल से प्रभावित आतंकियों ने 7 मार्च 2017 को पैसेंजर ट्रेन में बम धमाका कर सनसनी फैला दी थी.


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