(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
इंदौर: बीजेपी सासंद और तत्कालीन डीएम को 17 जनवरी तक पेश होने का आदेश, जानें पूरा मामला
फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं पाइप सप्लाई मटेरियल खरीदी व अन्य कई योजनाओं के नाम पर अलीराजपुर में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में गुमान सिंह को कोर्ट ने 17 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिाय है.
Indore News: फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं पाइप सप्लाई मटेरियल खरीदी व अन्य कई योजनाओं के नाम पर अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर अर्पित जैन ने सांसद गुमान सिंह डामोर अलीराजपुर से तत्कालीन कलेक्टर वर्तमान में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के एमडी गणेश शंकर मिश्रा सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को 17 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का भी निर्देश दिया है.
17 जनवरी तक पेश होने का दिया गया आदेश
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर अर्पित जैन ने धारा 197 269 217 403-406 409 420 के तहत भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर अलीराजपुर के तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी सुधीर कुमार सक्सेना अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध 17 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है घोटाले को लेकर इंदौर का धर्मेंद्र शुक्ला ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए थे.
करोड़ों रुपये का हुआ था घोटाला
फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं पाइप सप्लाई मटेरियल योजनाओं के नाम पर अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र में करोड़ों रुपए के बिल पास होने का मामला सामने आया था योजनाओं में ना तो आदिवासी क्षेत्र में क्लोरोसिस नियंत्रण का काम किया गया नहीं अन्य काम किए गए जिनको लेकर धर्मेंद्र शुक्ला ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 एवं 17 में याचिका लगाई थी जिसके बाद वर्ष 2019 में न्यायालय अलीराजपुर मैं परिवार दाखिल किया गया गवाहों के कथन होने के बाद अब कोर्ट ने आरोपियों को 17 जनवरी 2022 को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा है.
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