Bus Driver Strike News: केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रही ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि ये व्यापक जनहित से जुड़ा मामला है और सरकार को हड़ताल खत्म कराने को लेकर आज ही कार्रवाई करनी चाहिए.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रक संचालकों और ड्राइवरों की हड़ताल के खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. दो जनहित याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि आज शाम से ही कार्रवाई की जाएगी. एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में यह भी भरोसा दिलाया कि व्यापक जनहित को देखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए कठोर कदम उठाएगी.
दरअसल, मध्य प्रदेश में ट्रक-बस संचालकों और ड्राइवर्स की हड़ताल का असर लगातार तीसरे दिन देखने को मिल रहा है. पेट्रोल डीजल सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की सप्लाई लगभग ठप्प होती जा रही हैं. मंडी में सब्जियों की आवक ना होने के कारण उनके दाम भी आसमान छूने लगे हैं. इसके चलते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तुरंत हड़ताल खत्म करवाने के निर्देश दिए हैं.
दो याचिकाओं पर आज मंगलवार (2 जनवरी) को हुई अर्जेंट सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, "हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए. सरकार परिवहन बहाल करवाए." सरकार की तरफ से महधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि आज शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा रहा है.
ये याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ पी जी नाजपांडे और अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं. नाजपांडे की ओर से मामले में पहले करते हुए अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने हड़ताल को अवैधानिक बताया. उन्होंने हाई कोर्ट से गुजारिश की कि सरकार को हड़ताल तुरंत खत्म करवाने के लिए निर्देश दिया जाए. हालांकि, सोमवार को जबलपुर के कमिश्नर अभय वर्मा के साथ बैठक में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल के परिवहन का आश्वासन दिया था लेकिन इसके बावजूद भी आज स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है. पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. स्कूल बसों के पहिए थमने के कारण आज कई प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
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