CAA Rules: देश में CAA लागू होने पर सामने आई शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू कर दिया है. इस पर एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
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CAA Rules Notification: केंद्र सरकार ने सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने सोमवार (11 मार्च) को अधिसूचना भी जारी कर दी है. देश में CAA लागू होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी होती है.
शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, ''मोदी जी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया है.''
मोदी जी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी...
— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) March 11, 2024
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 को लागू करने का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जा सके.
सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.
2019 में संसद में पारित किया गया था सीएए
सीएए को दिसंबर, 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी. लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे.
यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था.
आवेदकों से नहीं मांगा जाएगा कोई दस्तावेज
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा,‘‘नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे.’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.’’ एक अधिकारी ने कहा कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.
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