Platform Ticket News: रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर बिना प्लेटफार्म टिकट (Platform Ticket) घूमना कितना महंगा साबित हो सकता है? इस एक्ट के बारे में बिना टिकट घूमने वाले अधिकांश यात्रियों को जानकारी तक नहीं है. कुछ यात्रियों को तो इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्लेटफार्म पर घूमते समय ₹10 वाला प्लेटफार्म टिकट लेना अवश्यक है. एक्ट का उल्लंघन करने पर ₹250 के जुर्माने के साथ-साथ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है. यह कार्रवाई यात्री को हवालात भी पहुंचा सकती है.


रेलवे एक्ट में क्या है सजा का प्रावधान


जिस प्रकार ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट अति आवश्यक है, उसी तरह प्लेटफार्म पर आवागमन के लिए भी रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट है. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 20 हजार के लगभग यात्रियों का आवागमन होता है. यहां से डेढ़ सौ के लगभग यात्री गाड़ियां गुजरती हैं. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जब एबीपी न्यूज़ की टीम ने प्लेटफार्म पर घूम रहे यात्रियों से बातचीत की तो राजगढ़ के राधेश्याम ने बताया कि उन्हें प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में जानकारी तक नहीं है. वे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जानकारी हासिल करने के लिए आए थे. यहां पर सभी प्लेटफार्म पर घूमे लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोका. इसी तरह पंचकोशी यात्रा कर लौटे सौरभ ने बताया कि वह ट्रेन से सफर करेंगे, मगर उन्होंने प्लेटफार्म पर घूमने के लिए प्लेटफार्म टिकट नहीं खरीदा. हालांकि सौरभ को प्लेटफार्म टिकट के बारे में जानकारी है.


कितनी ट्रेनें उज्जैन से आती-जाती हैं


धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रतिदिन देशभर के श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए ट्रेन से आते हैं. यहां पर प्रतिदिन रेलवे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. वर्तमान समय में उज्जैन स्टेशन पर 4-5 टिकट काउंटर खोले गए हैं. इनमें से प्रत्येक टिकट काउंटर पर 100 से ज्यादा प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकते हैं. इस प्रकार 400 के आसपास रेलवे प्लेटफार्म टिकट बिकते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट के ही प्लेटफार्म पर घूमते रहते हैं.


टिकट चेकर भी बिना टिकट यात्रियों से परेशान


उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पदस्थ टिकट चेकर खुशबू सहरिया ने बताया कि बिना टिकट यात्रियों को लेकर लगातार अभियान चलते रहता है. उन्होंने यह भी कहा कि प्लेटफार्म टिकट की कई यात्रियों को जानकारी तक नहीं रहती है. जब बिना टिकट प्लेटफार्म पर लोग पकड़े जाते हैं तो तरह-तरह के बहाने बनाते हैं. रेलवे एक्ट के तहत ऐसे यात्रियों पर ₹250 तक का आर्थिक दंड किया जा सकता है. इसके अलावा आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर आरपीएफ और जीआरपी के हवाले कर दिया जाता है. जीआरपी और आरपीएफ नियमानुसार कार्रवाई करती है. 


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