Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 9 नवंबर को पुलिस ने एक घर से बीफ जब्त कर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बीते दिन शनिवार को इस बात की जानकारी दी. मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है. पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि गोवंश के मांस को बेचने की खबर मिलने पर शुक्रवार को पुलिस ने गणपति नाका इलाके के निवासी अफजल कुरैशी और चंदू कुरैशी के घर पर छापा मारा.
छापेमारी में आपत्तिजनक चीजें बरामद
पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान दोनों भाग निकले, लेकिन पुलिस को उनके घर से कई तरह की आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई. पुलिस को उनके निज स्थान से धारदार औजार और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं. पुलिस की मानें तो गणपति नाका थाने की पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी के दौरान गाय और बैलों का मांस (Beef) जब्त किया.
गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने गोवंश वध और मांस बेचने को लेकर चार लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2024 और पशु क्रूरता के निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो कोई भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर 3 साल से 10 साल की जेल और 5 से 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है.
गोवंश हत्या को लेकर पहले भी प्रशासन कठोर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कुछ महीने पहले गोवंश वध को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे. सीएम के इस फैसले के बाद मात्र सात दिनों में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 124 आरोपियों पर कार्रवाई करने के साथ 500 से ज्यादा पशुओं को मुक्त कराया गया था. सीएम मोहन यादव के इस फैसले की सब ने सराहना की थी. हालांकि प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी प्रदेश में गोवंश हत्या और मांस की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है.
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